नकली मुद्रा अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, इससे सख्ती से निपटा जाए: अदालत

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि नकली मुद्रा का प्रचलन अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है तथा अदालतों को ऐसे मामलों से सख्ती से निपटना चाहिए. उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए की जिसके घर से कथित तौर पर तीन लाख रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे. अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए अपराध की गंभीरता और उसके घर तथा दुकान से की गई बरामदगी पर गौर किया.

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, ”नकली नोटों की आपूर्ति एवं प्रसार अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. इसलिए, अदालतों के लिए ऐसे मामलों से सख्ती से निपटना महत्वपूर्ण है.” उन्होंने कहा कि अदालत इस स्तर पर आरोपी व्यक्ति को जमानत देने की इच्छुक नहीं है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी इरशाद को 22 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के कैराना स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था और उसके घर से 2,000 रुपये के 150 नकली नोट बरामद किए गए थे.

इसने यह कहते हुए इरशाद की जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया कि वह मामले में मुख्य साजिशकर्ता था और भारतीय मुद्रा के नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण उसकी दुकान पर पाया गया था. इरशाद ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी थी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है तथा उसके घर नकली नोट पुलिस ने रखे थे.

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