“संतानहीन जोड़ों” को सरोगेसी से बाहर किए जाने के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोगेसी (किराए की कोख) लाभ के दायरे से “संतानहीन जोड़ों” को बाहर किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र से अपना रुख बताने को कहा. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सरोगेसी कानून में संशोधन से प्रभावित एक विवाहित जोड़े की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

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