अदालत ने आयकर के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की याचिका ठुकराई
नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ”हम याचिका खारिज कर रहे हैं.” उच्च न्यायालय ने लगातार तीन वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध कर के फिर से आकलन की कार्यवाही के खिलाफ पार्टी द्वारा दायर याचिका पर 20 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
कांग्रेस की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी थी पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की समय सीमा होती है और आयकर विभाग अधिकतम छह मूल्यांकन वर्षों का आकलन कर सकता है. हालांकि, आयकर विभाग ने दावा किया कि आयकर विभाग द्वारा किसी वैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और बरामद सामग्री के अनुसार, पार्टी द्वारा ”शेष” आय 520 करोड़ रुपये से अधिक है.
हाल में, उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
आकलन करने वाले अधिकारी ने वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक कर की मांग की थी, जब आय 199 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी.