अदालत ने महुआ मोइत्रा की अंतरिम याचिका खारिज की

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 04 Mar 2024 08:43 PM
अदालत ने महुआ मोइत्रा की अंतरिम याचिका खारिज की
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नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की ओर से दायर एक अंतरिम याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई को उनके खिलाफ कोई भी “फर्जी और अपमानजनक” सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया था. मोइत्रा को हाल ही में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था.

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा, ”मैंने रोक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है.” उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2023 को मोइत्रा, दुबे और देहाद्रई के वकील की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, वह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद थीं. मोइत्रा ने पिछले साल अक्टूबर में दायर अपनी याचिका में दुबे, वकील देहाद्रई, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब और 15 मीडिया संस्थानों को उनके खिलाफ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयानों के प्रकाशन, प्रसारण से स्थायी रूप से रोके जाने का अनुरोध किया है.

बाद में उन्होंने पक्षकारों की सूची से सभी मीडिया घरानों और सोशल मीडिया कंपनियों को हटा दिया तथा केवल दुबे और देहाद्रई के खिलाफ अपना मामला बनाए रखा. दुबे ने मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी और हीरानंदानी समूह के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. अधिवक्ता देहाद्रई से प्राप्त एक पत्र का हवाला देते हुए दुबे ने कहा था कि वकील ने उनके साथ व्यवसायी द्वारा कथित तौर पर टीएमसी नेता को रिश्वत दिए जाने के “अकाट्य” सबूत साझा किए हैं.

ईडी ने फेमा मामले में पेशी के लिए टीएमसी नेता को नया समन जारी किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को फेमा उल्लंघन मामले में नया समन जारी कर 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि मोइत्रा (49) ने पिछले महीने एजेंसी को एक पत्र भेजकर पेश होने में असमर्थता जताई थी और पूछताछ का सामना करने के लिए कुछ सप्ताह का समय मांगा था. सूत्रों ने बताया कि मोइत्रा को अब 11 मार्च को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है.

संघीय जांच एजेंसी मोइत्रा से पूछताछ कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहती है. सूत्रों ने कहा कि इस मामले में एक ‘नॉन रेसीडेंट एक्सटर्नल’ (एनआरई) खाते से लेन-देन एजेंसी की निगरानी में है, इसके अलावा, इस खाते में विदेश से भी कुछ धनराशि मिली हैं और रकम का हस्तांरण हुआ है. सूत्रों ने कहा कि इस मामले में विदेश से भेजी गई कुछ अन्य रकम और धन के हस्तांतरण के अलावा एनआरई खाते से जुड़े लेन-देन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए मोइत्रा पर उपहार के बदले लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था. उन्होंने मोइत्रा पर आर्थिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया था. मोइत्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. उन्होंने दावा किया है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अडाणी समूह के सौदों पर सवाल उठाए थे.

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