
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को धन शोधन के एक मामले में सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कहा, ”(अमानतुल्लाह को) 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है.” प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ करने की अब और जरूरत नहीं है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह आदेश जारी किया.
खान को सात दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था.
जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि रिहा कर दिये जाने पर खान मामले की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. ईडी ने अदालत से कहा कि खान ने हिरासत की पिछली अवधि में पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया. इस बीच, खान के वकील ने ईडी की अर्जी का विरोध किया और अदालत से उनके मुवक्किल को रिहा करने का अनुरोध करते हुए कहा कि न्यायाधीश उसकी रिहाई पर कोई भी शर्त निर्धारित कर सकते हैं.
खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले, ईडी ने यहां ओखला स्थित खान के आवास पर तलाशी ली थी. एजेंसी ने अदालत से कहा था कि तलाशी के दौरान खान से कई सवाल पूछे गए, लेकिन वह गोलमोल जवाब देते रहे और इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया.



