क्रूज-मादक पदार्थ मामला: वानखेड़े ने अपने पद का दुरुपयोग किया- जांच रिपोर्ट

नयी दिल्ली/मुंबई. मुंबई में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की भूमिका की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसईटी) ने उनके द्वारा सेवा नियमों के कई कथित उल्लंघन पाये हैं, जिसमें विदेश यात्रा खर्च और लग्जरी घड़ियों में लेनदेन की गलत जानकारी देना शामिल है.

समीर वानखेड़े ने ही बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मादक पदार्थ मामले में शुरुआती जांच की थी.
एसईटी के निष्कर्षों को अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिकॉर्ड में ले लिया है. आर्यन खान को दो अक्टूबर 2021 को मुंबई तट के पास कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. आर्यन करीब एक महीने जेल में रहा था.

हालांकि पिछले साल एनसीबी ने आर्यन को तब आधिकारिक रूप से दोषमुक्त कर दिया था जब एजेंसी की एक विशेष जांच टीम ने नए सिरे से छापेमारी की और कहा कि उसके खिलाफ गलत काम करने का कोई सबूत नहीं है. एसईटी ने पिछले साल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी समीर वानखेड़े (44) और उनकी टीम के खिलाफ मुख्य रूप से दो मामलों में अनियमितताएं पाईं हैं-केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) के नियमों का उल्लंघन और क्रूज में मादक पदार्थों के पाए जाने के सिलसिले में छापेमारी की प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं.

समीर वानखेड़े ने इन आरोपों का खंडन किया है और सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सीएटी और हाल ही में बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. वानखेड़े का कहना है कि एसईटी प्रमुख एवं एनसीबी के उप महानिदेशक (डीडीजी) ज्ञानेश्वर सिंह एक न्यायाधीश की तरह आचरण कर रहे थे क्योंकि वह मामले के दौरान उनके रिपोर्टिंग बॉस थे.

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को समीर वानखेड़े के खिलाफ सोमवार तक कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा

बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं करने का शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया.

वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरूख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगी थी. भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी वानखेड़े 2021 में एनसीबी में पदस्थ थे. अदालत में एक याचिका दायर कर उन्होंने जबरन वसूली और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था.

अदालत की एक अवकाशकालीन पीठ ने वानखेड़े के इस शपथपत्र को रिकार्ड में दर्ज करने के बाद आदेश जारी किया कि वह शनिवार को यहां बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित सीबीआई दफ्तर में पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित रहेंगे. उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करे. सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल में प्राथमिकी दर्ज की थी.

आर्यन को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई उच्च न्यायालय ने तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपी को छोड़ने के एवज में रिश्वत की साजिश रची. मुंबई में सीबीआई अधिकारियों ने वानखेड़े को बृहस्पतिवार को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे.

शाहरुख ने नरमी बरतने की अपील की थी, मेरी ईमानदारी को सराहा था: समीर वानखेड़े

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2021 के मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया है कि खान ने उनकी ईमानदारी की की प्रशंसा थी और उनसे आर्यन के प्रति दया दिखाने का आग्रह किया था.

वानखेड़े ने रिश्वतखोरी के लिए सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में यह दावा किया. वानखेड़े ने याचिका में कहा कि खान ने मामले में राजनीतिक बयानबाजी की निंदा की थी.

याचिका के मुताबिक, व्हाट्स ऐप पर साझा संदेशों में से एक संदेश में खान ने कहा था, ”भगवान आपका भला करे. जब भी आप कहें तो मैं व्यक्तिगत रूप से आऊंगा और आपको गले लगाऊंगा. जब भी आपके लिए सुविधाजनक हो कृपया मुझे बताएं. सच तो यह है कि मैं सदा से आपकी ईमानदारी का बहुत आदर करता रहा हूं, और अब यह कई गुना बढ. गया है. बड़ा सम्मान. लव एसआरके (शाहरुख खान).” याचिका के मुताबिक, अभिनेता ने एक अन्य संदेश में कहा, ”कृपया थोड़ी दया दिखाएं, मैं केवल एक पिता के नाते यह आग्रह कर रहा हूं.”

वहीं, वानखेड़े ने एक संदेश में अभिनेता से कहा कि वह ”बच्चे के प्रति दयालु रहना चाहते हैं और उसे सुधारात्मक दृष्टि से देखना चाहते हैं. लेकिन इस प्रयास को निहित स्वार्थी लोगों द्वारा बदनाम किया गया.” अभिनेता ने जवाब दिया कि उनका बेटा उसका (मादक पदार्थ मामले) हिस्सा नहीं था और ”आप जानते हैं कि उसकी संलिप्तता न के बराबर है. उसे केवल सुधार की जरूरत है.”

बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं करने का शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया. वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरूख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगी थी.

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