
श्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत यहां एक विशेष अदालत में गुजरात के कथित ठग किरण पटेल के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। ईडी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया और आरोपी को 27 नवंबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
पिछले साल 29 अगस्त को एक स्थानीय अदालत ने अहमदाबाद निवासी पटेल को जमानत दे दी थी। पटेल को लोगों को ठगने और प्रशासन से अनुचित फायदे हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में खुद को एक शीर्ष अधिकारी के रूप में पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पटेल तथा अन्य के खिलाफ श्रीनगर के निशात थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘जांच से पता चला कि ठग पटेल ने खुद को पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति एवं अभियान) बताया और लोगों को ठगने तथा अपराध से आय अर्जित करने के लिए फर्जी पहचान पत्र बनाए।’’
इसने कहा, ‘‘फिर उन फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर और फर्जी अधिकारी बनकर उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार के प्रशासन से अवैध तरीके से सुरक्षा हासिल की जिससे संसाधनों का नुकसान हुआ और सरकारी राजकोष को वित्तीय नुकसान हुआ।
उसने इसके साथ ही गुजरात के भोले-भाले व्यापारियों को धोखा दिया और कश्मीर घाटी में व्यापार के अवसर प्रदान करने का झूठा वादा करके अनुचित लाभ प्राप्त किया।’’ इससे पहले, ईडी ने पटेल तथा अन्य से जुड़े विभिन्न परिसरों पर 19 मई 2023 को पीएमएलए के तहत छापे मारकर अभियोजन योग्य सामग्री, रिकॉर्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे।
एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच जारी है। पटेल उस समय सुर्खियों में आया था जब उसे मार्च में खुद को पीएमओ में शीर्ष अधिकारी बताने को लेकर श्रीनगर के एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले वायरल हुए वीडियो में वह सुरक्षा घेरे में घूमता दिखा था।
सुरक्षा अधिकारियों ने उसे तीन मार्च को तब पकड़ा था जब वह कश्मीर के तीसरे दौरे पर आया था। पटेल ने दावा किया था कि सरकार ने उसे दक्षिण कश्मीर में सेब के बागानों के लिए खरीदारों की पहचान करने का काम सौंपा है।



