दर्जी हत्याकांड में शामिल गौस मोहम्मद का पाक संगठन दावत-ए-इस्लामी से लिंक : डीजीपी

जयपुर. राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को बताया कि उदयपुर में दर्जी की नृशंस हत्या की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हत्या में शामिल दो आरोपियों में से एक गौस मोहम्मद के पाकिस्तान के इस्लामिक संगठन दावत-ए- इस्लामी से लिंक मिले हैं और उसने 2014 में कराची का दौरा किया था.

पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने यहां संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने दर्जी कन्हैया लाल की हत्या में शामिल मुख्य दो आरोपियों के संपर्क में रहने वाले तीन और लोगों को हिरासत में लिया है. उन्होंने बताया कि रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद के रूप में पहचान किये गये दो लोगों ने मंगलवार को उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की दुकान गला काट कर उसकी हत्या कर दी और आॅनलाइन वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे है.

प्रदेश पुलिस प्रमुख ने कहा कि दोनों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ साथ अन्य भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. लाठर ने कहा, ‘‘ हत्या में शामिल एक आरोपी गौस मोहम्मद के कराची के इस्लामिक संगठन ‘‘दावत-ए-इस्लामी से लिंक पाये गये हैं. वह 2014 में करांची गया था. हत्या में शामिल दो मुख्य आरोपियों सहित अभी तक हमने पांच लोगों को हिरासत में लिया है.’’ जब उनसे पूछा गया कि दोनों आरोपियों के लिंक दावत ए इस्लामी से थे तो लाठर ने कहा कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों समान रूप से शामिल थे.

लाठर ने कहा कि सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए और मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे आतंक का कार्य माना गया है. इसलिये मामले में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि एनआईए ने भी मदद की अपील की थी और एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया है और राज्य पुलिस उनकी मदद करेगी. लाठर ने बताया कि 2014 में गौस मोहम्मद कराची के दावत ए इस्लामी संगठन गया था. इस संगठन के मुंबई और दिल्ली में कार्यालय है.

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हिरासत में लिया गया आरोपी रियाज वेलिं्डग का काम करता है और गौस मोहम्मद छोटे-मोटे काम करता है. उन्होंने बताया कि यह भी पता चला कि कन्हैया की हत्या में प्रयोग में लिया गया हथियार रियाज ने चार पांच साल पहले बनाया था. दो मुख्य आरोपियों के सीमा पार कनेक्शन पर लाठर ने कहा कि राज्य पुलिस को सभी डिजिटल साक्ष्य मिल रहे है और इसकी जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 452, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और यूएपीए 1967 की धारा 16,18 और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है. लाठर ने दर्जी कन्हैया लाल के खिलाफ 10 जून को नाजिम द्वारा धान मंडी थाने में कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के दर्ज मामले का भी जिक्र किया. 11 जून को कन्हैया को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया.

उन्होंने बताया कि 15 जून को कन्हैयालाल ने थाने में अर्जी दी थी कि चार पांच लोग उसका पीछा कर रहे है और उसकी जान का खतरा है. थानाधिकारी स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में विफल रहे. विशेषतौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे विवादित बयान के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने (थानाधिकारी) स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में विफल रहे.

उन्होंने कहा कि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और इस मुद्दे को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया था और बुधवार को थानाधिकारी को मामले में लापरवाही के लिये निलंबित कर दिया गया.

Related Articles

Back to top button