ज्ञानवापी मामला: अदालत के आदेश को हार या जीत का मुद्दा नहीं माना जाए – विहिप

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 12 Sep 2022 08:13 PM
ज्ञानवापी मामला: अदालत के आदेश को हार या जीत का मुद्दा नहीं माना जाए – विहिप
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नयी दिल्ली. विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के निर्णय पर ‘संतोष’ व्यक्त करते हुए सोमवार को दावा किया कि इससे पहली बाधा पार हो गई है तथा अदालत के निर्णय को ‘गरिमा’ के साथ स्वीकार करना चाहिए और हार-जीत का मुद्दा नहीं मानना चाहिए.

विहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने ज्ञानवापी मामले को सुनवाई लायक मानने के वाराणसी जिला अदालत के निर्णय पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें पहले ही विश्वास था कि वाराणसी का मामला पूजा स्थल अधिनियम से बाधित नहीं होता है.
कुमार ने कहा, ‘‘ इसे (अदालत के निर्णय को) हार-जीत का मुद्दा नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक मामला है. ’’

गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी.
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया. अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय कर दी.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है.
इस मामले में पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं.

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