हेमंत सोरेन को धनशोधन मामले में 22 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया

रांची. रांची में एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बृहस्पतिवार को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सत्तारूढ. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ईडी की हिरासत में थे.

पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा, ह्लहेमंत सोरेन को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हम उनके लिए जमानत याचिका दायर करेंगे.ह्व रंजन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोरेन की हिरासत बढ.ाने का अनुरोध नहीं किया. झामुमो नेता को अदालत से रांची के होटवार में स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया.

यह पूछे जाने पर कि क्या सोरेन को कैंप जेल में स्थानांतरित करने के लिए कोई आवेदन दायर किया जाएगा, इसपर रंजन ने कहा कि फिलहाल किसी खास विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा रहा. ‘कैंप जेल’ जेल परिसर में एक जगह है जहां खतरनाक नहीं माने जाने वाले कैदियों को रखा जाता है. महाधिवक्ता ने कहा कि वह अपने मुवक्किल के लिए “बहुत जल्द” जमानत याचिका दायर करेंगे.
सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

इससे पहले, सोरेन ने दोपहर में पीएमएलए अदालत पहुंचने पर वहां मौजूद अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. दो फरवरी को, अदालत ने सोरेन को पांच दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था. दो बार सात दिन के लिए ईडी की उनकी हिरासत बढ.ाई जा चुकी है. धनशोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा सात घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.

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