रेलवे जमीन के बदले नौकरी मामला : अदालत ने राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों को दी जमानत

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 28 Feb 2024 08:37 PM
रेलवे जमीन के बदले नौकरी मामला : अदालत ने राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों को दी जमानत
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नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों मीसा भारती एवं हेमा यादव को बुधवार को जमानत दे दी. मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सबसे बड़ी बेटी हैं और मौजूदा समय में राज्यसभा सदस्य हैं.

विशेष न्यायधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमानत अर्जी का विरोध नहीं किए जाने पर तीनों को यह राहत दी.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देते वक्त कठोर शर्तें लगाई जाएं.

न्यायाधीश ने रेखांकित किया, ”आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की ओर से दी गई नियमित जमानत अर्जी पर ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है. ईडी के वकील ने धनशोधन से जुड़े आरोपों की प्रकृति के बारे में बताया और कहा कि ये गंभीर प्रकृति के हैं और अगर अदालत आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने पर विचार करती है, तो उनपर कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए.”

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि चूंकि जांच एजेंसी ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए अदालत के पास अब उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं है. न्यायधीश ने एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी राशि की जमानत राशि पर आरोपियों को नियमित जमानत दे दी. अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना विदेश नहीं जाएंगे और मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह से संपर्क करने, प्रभावित करने या धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे.

अदालत ने फैसले में कहा, ”आरोपी निर्देश मिलने पर अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे. आरोपी व्यक्तियों को अपने मोबाइल फोन नंबर और पते के साथ-साथ उनमें किसी भी बदलाव के बारे में ईडी को सूचित करना होगा.” इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई.

न्यायाधीश ने नौ फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी क्योंकि ईडी ने कहा था कि उन्हें उनकी नियमित जमानत याचिकाओं पर दलीलें पेश करने के लिए और समय चाहिए. ईडी की ओर से पेश आरोप पत्र पर अदालत द्वारा संज्ञान लेने और समन जारी किए जाने के बाद तीनों आरोपी अदालत के समक्ष पेश हुए.

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