कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी मामले में मिली जमानत

बेंगलुरु. आर्थिक अपराध मामलों की एक विशेष स्थानीय अदालत ने र्चिचत सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और तरुण कोंडुरु राजू को मंगलवार को जमानत दे दी. अदालत ने राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने में विफल रहने के मद्देनजर दोनों आरोपियों की वैधानिक (डिफॉल्ट) जमानत देने की अर्जी मंजूर कर ली.

पीठासीन न्यायाधीश विश्वनाथ सी गौदर ने आरोपियों द्वारा दो- दो लाख रुपये के जमानती बॉण्ड भरने और इतनी ही राशि के दो निजी मुचलके पेश करने की शर्त पर जमानत दी. अदालत ने इसके अलावा बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने, जांच में पूर्ण सहयोग करने और कथित अपराध को दोबारा न दोहराने की भी शर्त लगाई है.

हालांकि, तस्करी मामले में जमानत मिलने के बावजूद रान्या राव को कारागार में ही रहना होगा, क्योंकि प्राधिकारियों ने उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है. यह ऐसा कानून है, जो तस्करी से निपटने और विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है. ‘कोफेपोसा’ के तहत, ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है.

राव को तीन मार्च को दुबई से आने के बाद बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था. डीआरआई अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर राव को हिरासत में लिया और उसके पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की 14.2 किलोग्राम सोने की बिस्कुट बरामद कीं. अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच अब भी जारी है और राव की रिहाई अब कोफेपोसा के तहत की जा रही कानूनी कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगी.

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