महाराष्ट्र: हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य को धमकाया गया, मामला दर्ज

छत्रपति संभाजीनगर. स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दिए जाने के लिए प्राचार्य को धमकाने के आरोप में छह अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है. कॉलेज प्रशासन ने इस तरह के किसी प्रतिबंध से इनकार किया और कहा कि प्रतिबंध केवल परीक्षाओं के दौरान ही लगाए जाते हैं.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार को ‘पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी’ (पीईएस) इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई, जिसके बाद प्राचार्य अभिजीत वाडेकर ने कैंटोनमेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि परीक्षाएं जारी थी, तभी अपराह्न करीब एक बजकर 45 मिनट पर छह लोगों का एक समूह कॉलेज में घुस आया और उनसे पूछा कि ‘आप हमारे लोगों को हिजाब पहनने की इजाजत क्यों नहीं देते?’ उन्होंने कथित तौर पर अपशब्दों का प्रयोग किया और नारे लगाते हुए उन्हें धमकाया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189 (2) (अवैध भीड़), 333 (जबरन प्रवेश), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया.
उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. वाडेकर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति है. उन्होंने स्पष्ट किया, ”हम इसकी अनुमति देते हैं. लेकिन छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा देते समय अपना चेहरा स्पष्ट रखें.”

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