‘मर्चेंट बैंकर’ नहीं कर सकता प्रतिभूति से इतर कारोबार: सेबी

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Tue, 18 Oct 2022 03:21 PM
‘मर्चेंट बैंकर’ नहीं कर सकता प्रतिभूति से इतर कारोबार: सेबी
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नयी दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि एक ‘मर्चेंट बैंकर’ प्रतिभूति बाजार से संबंधित कारोबार को छोड़कर कोई भी दूसरा कारोबार नहीं कर सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को यह कहा। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसके इस विचार में मामले के आधार पर फर्क आ सकता है।

सेबी ने यह टिप्पणी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की अनुषंगी इकाई पीएनबी इंवेस्टमेंट र्सिवसेज के संदर्भ में की है। एक ‘मर्चेंट बैंकर’ के रूप में पंजीकृत पीएनबी इंवेस्टमेंट र्सिवसेज ने नियामक से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वह आवासीय ऋण एवं वाहन ऋण की खुदरा बिक्री का नया कारोबार शुरू कर एक प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट के रूप में काम कर सकती है?

सेबी ने इस पर जारी अपने अनौपचारिक मार्गदर्शन में कहा, “मर्चेंट बैंकर के लिए नियम निर्धारित करने वाली धारा 13ए के दायरे के बाहर गैर-प्रतिभूति सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।” ‘मर्चेंट बैंकर’ नियम की धारा 13ए कहती है कि कोई भी मर्चेंट बैंकर प्रतिभूति बाजार के अलावा किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर सकता है।

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