
नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ”प्रतिशोध की राजनीति” के कांग्रेस के आरोप को रविवार को ”निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया और कांग्रेस नेताओं से कहा कि वे भाषण देने के बजाय कथित तौर पर की गई ”लूट” का हिसाब दें.
दिल्ली पुलिस द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी” उसके नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की राजनीति जारी रखे हुए है.
कांग्रेस पार्टी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ के मामले के ”पूरी तरह फर्जी” होने का दावा करते हुए कहा कि आखिरकार न्याय की जीत होगी.
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को ”निराधार” करार देते हुए कहा कि जब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज की गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्र की सत्ता में नहीं थे. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ”यह मामला 2008 का है.” भाजपा नेता प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जब प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच के आधार पर कानून के प्रावधानों के तहत उन पर मामला दर्ज करने का अनुरोध किया.
उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ आरोपों का हवाला देते हुए कहा, ”केवल 50 लाख रुपये देकर, नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल की पूरी शेयर होल्डिंग एक नयी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दी गई और 76 प्रतिशत शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास चले गए.” भाजपा नेता प्रसाद ने कहा कि इसके साथ ही वे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित विभिन्न राज्यों में नेशनल हेराल्ड की करोड़ों रुपये की संपत्ति के कथित तौर पर मालिक भी बन गए.
प्रसाद ने कहा, ”यह स्पष्ट तौर पर लूट का मामला है… आप लूट करेंगे और कंपनी के मालिक बन जाएंगे तथा धोखाधड़ी से करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे और फिर आप आरोप लगाएंगे कि आपको फंसाया जा रहा है.” उन्होंने कहा, ”कांग्रेस झूठे और निराधार आरोप लगा रही है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भाषण देने के बजाय, उस लूट का हिसाब दें, जो उन्होंने किया है… कानून को अपना काम करने दें.” प्रसाद ने कहा, ”देश को पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आपराधिक साजिश के लिए धारा 120(बी) और धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए हैं. मामला पुराना होने के कारण पुरानी दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया है.” भाषा अमित सुरेश



