गो फर्स्ट की दिवाला समाधान अर्जी पर एनसीएलटी बुधवार को सुनाएगा फैसला

उचित समय पर देंगे डीजीसीए के नोटिस का जवाबः गो फर्स्ट

नयी दिल्ली/मुंबई. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) वित्तीय संकट से घिरी एयरलाइन गो फर्स्ट के दिवाला समाधान आवेदन पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा. एनसीएलटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट के आवेदन पर बुधवार सुबह न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और एल एन गुप्ता की पीठ फैसला सुनाएगी.

उचित समय पर देंगे डीजीसीए के नोटिस का जवाबः गो फर्स्ट
गंभीर वित्तीय से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट ने मंगलवार को कहा कि वह यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के कारण बताओ नोटिस का उचित समय पर जवाब देगी. वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने 12 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द करने के साथ ही 15 मई तक टिकटों की बुकिंग भी रोक दी है। परिचालन में नाकाम रहने पर डीजीसीए ने सोमवार को उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में अपना पक्ष रखने को कहा था.

 

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