स्कूल वैन-ट्रेन की टक्कर मामले में रेलवे, तमिलनाडु सरकार, पुलिस महानिदेशक को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक स्कूल वैन और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में तीन छात्रों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार को रेलवे बोर्ड, तमिलनाडु सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि आठ जुलाई को कुड्डालोर जिले में एक लेवल क्रॉंिसग पर एक स्कूल वैन पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे तीन बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में आई खबरों में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला बनता है। इस संबंध में आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का भी उल्लेख करने को कहा गया है।

दक्षिण रेलवे ने कहा है कि घटना के समय लेवल क्रॉंिसग का फाटक बंद था, लेकिन वैन चालक ने देरी से बचने के लिए गेट खोलने का आग्रह किया। वहीं, चालक और एक घायल छात्र ने दावा किया है कि फाटक खुला हुआ था।

हादसे के समय वाहन में चालक सहित चार छात्र सवार थे। दक्षिण रेलवे ने यह भी बताया कि संबंधित लेवल क्रॉंिसग पर अंडरपास के निर्माण की स्वीकृति पूरी रेलवे निधि के साथ दी जा चुकी है, लेकिन पिछले एक साल से ज़लिा कलेक्टर की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है।

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