अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वित्तीय विवरण दाखिल कर सकेंगे राजनीतिक दल

नयी दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए अंशदान रिपोर्ट और चुनाव खर्च खातों सहित अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने के वास्ते सोमवार को एक आॅनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की है। आयोग के इस कदम को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों और खर्च संबंधी मामलों में अधिक पारर्दिशता लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि यह कदम निर्वाचन आयोग की ‘3सी रणनीति’ का हिस्सा है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में राजनीतिक चंदे और खर्च में पारर्दिशता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए साफ-सफाई, कार्रवाई और अनुपालन शामिल है।
जो राजनीतिक दल आॅनलाइन माध्यम से वित्तीय रिपोर्ट दाखिल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिखित में ऐसा नहीं करने के कारणों से अवगत कराना होगा और निर्धारित प्रारूपों में सीडी या पेन ड्राइव के साथ हार्ड कॉपी प्रारूप में रिपोर्ट दर्ज करना जारी रख सकते हैं।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, “आयोग इस तरह की सभी रिपोर्ट को आॅनलाइन प्रकाशित करेगा। साथ ही वित्तीय विवरण आॅनलाइन दाखिल नहीं करने के लिए पार्टी द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण पत्र को भी सार्वजनिक करेगा।” राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि यह कदम दो उद्देश्यों के साथ उठाया गया है। इसमें भौतिक रूप से रिपोर्ट दाखिल करने में कठिनाइयों को दूर करना और मानकीकृत प्रारूप में समय पर फाइंिलग सुनिश्चित करना शामिल है।

यह पोर्टल राजनीतिक दलों द्वारा अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा रिपोर्ट और चुनाव व्यय विवरण की आॅनलाइन फाइंिलग की सुविधा प्रदान करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 और पिछले कई वर्षों में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी पारर्दिशता दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों को ये वित्तीय विवरण चुनाव आयोग/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सौंपने होते हैं। बयान में कहा गया कि डेटा की आॅनलाइन उपलब्धता से अनुपालन और पारर्दिशता के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है।

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