सास-ससुर की हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्र कैद…

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Sat, 09 Dec 2023 03:48 PM
सास-ससुर की हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्र कैद…
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बरेली: बरेली जिले की एक अदालत ने अपने सास-ससुर की हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीत पाठक ने शनिवार को बताया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र निवासी सुंदरलाल ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसके जीजा बुद्ध सेन ने चार जनवरी 2016 को अपनी सास सोमवती (55) और ससुर मोहनलाल (62) की गला काटकर हत्या कर दी थी।

जांच में पता लगा कि बुद्धसेन की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। इस मामले में मुकदमा भी चल रहा था। बुद्धसेन अपने ससुर मोहनलाल पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाता था। वारदात के दिन चार जनवरी 2016 को बुद्धसेन अपनी ससुराल गया और ससुर मोहनलाल के बारे में पूछा। मोहनलाल और उसकी पत्नी सोमवती खेत में काम कर रहे थे।

पाठक ने बताया कि बुद्धसेन जब खेत में पहुंचा तो उसकी अपने ससुर मोहनलाल से कहासुनी हो गई। इसी दौरान बुद्धसेन ने अपने दो अन्य साथियों की मदद से मोहनलाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सोमवती जब अपने पति को बचाने के लिए पहुंची तब उन्होंने उसकी गला काटकर हत्या कर दी, उसके बाद मोहनलाल का भी गला काट दिया। इस मामले में बुद्ध सेन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश अरंिवद कुमार यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को बुद्ध सेन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

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