व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर आठ फरवरी को होगी सुनवाई

वाराणसी. वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख तय की है. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में शुरू की गई पूजा को रोकने के लिए इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से एक फरवरी को जिला जज की अदालत में अर्जी दी गयी थी. इस अर्जी में कहा गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर पुनरीक्षण याचिका दाखिल की जाएगी.
सोमवार को जिला जज की अदालत में हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के प्रभारी न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) के समक्ष आपत्ति जताते हुए कहा कि जब इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही है, तो इसे यहां सुनने का कोई औचित्य नहीं है.
इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई को देखते हुए प्रभारी जिला जज ने यहां मामले की सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख तय की है.
ज्ञानवापी मस्जिद के ‘साइन बोर्ड’ पर मंदिर का स्टिकर चिपकाने के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ‘साइन बोर्ड’ पर मस्जिद की जगह कथित तौर पर मंदिर का स्टिकर चिपकाने वाले ‘हिंदू समाज पार्टी’ के प्रदेश सचिव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस की एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
वाराणसी पुलिस आयुक्तालय की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रज्ञा पाठक ने बताया कि एक अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद एक वीडियो सामने आया था. उन्होंने कहा कि इस वीडियो में एक व्यक्ति ज्ञानवापी मस्जिद के ‘साइन बोर्ड’ पर मस्जिद की जगह मंदिर का स्टिकर चिपकाते हुए देखा गया था. पाठक ने बताया कि उस व्यक्ति की पहचान ‘हिंदू समाज पार्टी’ के प्रदेश सचिव रोशन पांडेय के रूप में हुई है.
पुलिस ने रोशन पांडेय पर धारा 153 ए (दो समूहों के बीच धार्मिक भावनाएं भड़काने), 505(दो) (किसी धार्मिक समूह के बारे में उल्टी सीधी खबर फैलाना), 295(ए) (जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काना) सहित आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. एसीपी ने कहा कि पुलिस आरोपी रोशन पांडेय की तलाश कर रही है.