
इंदौर. प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की खुदकुशी के मामले में जिला अदालत ने मुख्य आरोपी राहुल नवलानी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी. इस बहुर्चिचत प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद नवलानी पिछले तीन महीने से जेल में बंद था. अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर के बाद राहुल नवलानी की जमानत याचिका मंजूर कर ली. नवलानी के वकील राहुल पेठे ने संवाददाताओं को बताया कि याचिका पर अदालत में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस अब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश नहीं कर सकी है. उधर, अभियोजन के एक वकील के मुताबिक उन्होंने अदालत में दलील दी कि जुर्म की गंभीर प्रकृति को देखते हुए मुख्य आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नवलानी को 19 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि ठक्कर और नवलानी इंदौर में पड़ोसी थे. अधिकारी ने बताया कि ठक्कर एक व्यक्ति से शादी करके खुशहाल ंिजदगी में कदम रखने वाली थीं, लेकिन पहले से विवाहित नवलानी, टीवी अभिनेत्री की शादी रुकवाने के लिए उन्हें कथित रूप से परेशान कर रहा था. ‘‘ससुराल सिमर का’’ जैसे टीवी धारावाहिकों में अपनी अदाकारी से मशहूर हुईं ठक्कर इंदौर में अपने घर के पंखे में लगे फंदे पर 15 अक्टूबर 2022 को लटकी मिली थीं.
पुलिस को मौके से पांच पन्नों का सुसाइड नोट मिला था जिसमें ठक्कर ने नवलानी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था.
गौरतलब है कि इस मामले में नवलानी की पत्नी दिशा भी सह आरोपी है और ठक्कर की आत्महत्या के बाद फरार हुई इस महिला की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. हालांकि, दिशा को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही थी. जिला अदालत ने दिशा को 17 नवंबर 2022 को अग्रिम जमानत दे दी थी.



