मस्जिद विवाद : मुस्लिम समिति ने नगर निगम से अवैध हिस्सा सील करने का किया आग्रह

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 12 Sep 2024 08:04 PM
मस्जिद विवाद : मुस्लिम समिति ने नगर निगम से अवैध हिस्सा सील करने का किया आग्रह
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शिमला. शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच स्थानीय मुस्लिम कल्याण समिति ने बृहस्पतिवार को नगर निगम आयुक्त से अनधिकृत हिस्से को सील करने का आग्रह किया और अदालत के आदेश के अनुसार इसे ध्वस्त करने की भी पेशकश की.
समिति में मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल हैं. समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री को सौंपे एक ज्ञापन में यह अनुरोध किया और कहा कि इलाके में रहने वाले मुसलमान हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और समिति सद्भाव व भाईचारे को बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रही है.

कल्याण समिति के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी ने कहा, ”हमने संजौली में स्थित मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को गिराने के लिए शिमला नगर आयुक्त से अनुमति मांगी है.” संजौली मस्जिद के इमाम ने कहा, ”हम पर कोई दबाव नहीं है, हम दशकों से यहां रह रहे हैं और यह फैसला एक हिमाचली के तौर पर लिया गया है. हम शांति से रहना चाहते हैं और भाईचारा कायम रहना चाहिए.” ज्ञापन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए, अत्री ने कहा, ”मुस्लिम कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मामले का फैसला होने तक मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को सील करने का आग्रह किया.” निगम आयुक्त ने कहा, ”उन्होंने (प्रतिनिधिमंडल ने) कहा कि अगर मामले का फैसला उनके खिलाफ आता है तो वे खुद ही ढांचे को ध्वस्त कर देंगे.” मस्जिद में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाली देव भूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने इस कदम का स्वागत किया.

समिति के सदस्य विजय शर्मा ने कहा, ह्लहम मुस्लिम समुदाय के कदम का स्वागत करते हैं और व्यापक हित में यह पहल करने के लिए हम सबसे पहले उनका अभिवादन करेंगे.ह्व मस्जिद में विवादित ढांचे को गिराने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग कर रहे हिंदू संगठनों ने बुधवार को संजौली बंद का आह्वान किया था.

प्रदर्शनकारी अवरोधक को तोड़ते हुए मस्जिद के करीब पहुंच गए थे जिसके बाद पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया और पानी की बौछारें की गईं. इस झड़प में छह पुलिसर्किमयों और चार प्रदर्शनकारियों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे. मस्जिद में कुछ मंजिलों के अनधिकृत या अवैध निर्माण के मामले की सुनवाई नगर निगम की अदालत में हो रही है और अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को तय की गई है.

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