कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट को दिया ये बड़ा आदेश

Author: navabharat digital
UPDATED: Mon, 09 Feb 2026 02:43 PM
कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट को दिया ये बड़ा आदेश

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नई दिल्ली: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। मामले में कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले से जुड़ी अपीलों की सुनवाई तेजी से करे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में सजा निलंबित करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजरिया शामिल थे, ने कहा कि यह मामला ऐसा है जिसमें हाईकोर्ट को अपील पर आउट ऑफ टर्न यानी प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट इस अपील का निपटारा तीन महीने के भीतर करे।

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