
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में तीन साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में असंवेदनशील रवैया अपनाने पर नाराजगी जताई है। हरियाणा पुलिस और उसकी बाल कल्याण समिति को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, यह शर्मनाक है कि हरियाणा पुलिस ने तीन वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता से खुद जाकर मुलाकात करने के बजाय उसे थाने बुलाया।
सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे पर सुनवाई जारी है।
इससे पहले 23 मार्च की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को पेश होने का निर्देश दिया था।



