अमित शाह मानहानि केस: एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया दोषमुक्त, 2018 से चल रहा था मामला

स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत का फैसला, करीब 14 मिनट कोर्ट परिसर में रहे राहुल गांधी
Author: www.navabharat.news
UPDATED: Mon, 26 Oct 2026 02:41 PM
अमित शाह मानहानि केस: एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया दोषमुक्त, 2018 से चल रहा था मामला
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अमित शाह मानहानि केस: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोमवार, 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2018 से चल रहा था।

अदालत में क्या हुआ

फ़ैसला स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनाया। राहुल गांधी सुबह 11 बजकर 19 मिनट पर कोर्ट परिसर में दाखिल हुए और 11 बजकर 33 मिनट पर बाहर आ गए। रिपोर्ट के अनुसार अदालत के भीतर करीब दस मिनट में जज ने पूरे मामले का ब्योरा दिया और बताया कि उन्हें किस आधार पर बरी किया गया है। फ़ैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई और आभार प्रकट किया।

क्या था मामला

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने 2018 में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। बहस की कार्यवाही 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी और अदालत ने फ़ैसले के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

दोनों पक्षों की दलीलें

राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में विवादित बयान को स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि वह सद्भाव में दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

वहीं परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बयान स्वीकार किए जाने को आधार बनाकर राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने की मांग की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फ़ैसला सुरक्षित रखा था और अब उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।

मामले की समय-रेखा

तारीख घटनाक्रम
4 अगस्त 2018 विजय मिश्रा ने मानहानि का परिवाद दाखिल किया
27 नवंबर 2023 अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया
20 फरवरी 2024 राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जमानत मिली
26 जुलाई 2024 अदालत में बयान दर्ज कराया
20 फरवरी 2026 बयान दोबारा दर्ज हुआ
2 मई 2026 अदालत ने वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज की
13 अक्टूबर 2026 दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई
26 अक्टूबर 2026 अदालत ने सुनाया फ़ैसला, राहुल गांधी बरी

नोट: विजय मिश्रा 2018 में सहकारी बैंक के तत्कालीन चेयरमैन थे और भाजपा नेता हैं।

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