असम सरकार ओबीसी प्रमाणपत्र मामले में मेघालय विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मामला दर्ज…

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मेघालय के एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ 32 साल पहले राज्य के करीमगंज जिले से धोखाधड़ी से ओबीसी प्रमाणपत्र हासिल करने के आरोप में मामला दर्ज ।

शर्मा ने बुधवार को कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय (यूएसटीएम) के कुलपति महबाबुल हक ने 1992 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसी वर्ष एक शिकायत के आधार पर अगस्त 1996 में ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि हक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ करीमगंज के जिला आयुक्त को उसी समय उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया पर अब हम हक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेंगे।’’ इस महीने की शुरुआत में शर्मा ने यूएसटीएम और इसके मालिक तथा कुलपति हक को गुवाहाटी में ‘बाढ़ जिहाद’ का जिम्मेदार ठहराया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि संस्थान ने अपने परिसर में पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जिससे गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर जलभराव हुआ है। यह विश्वविद्यालय शहर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है।

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