ज्ञानवापी के सीलबंद वजूखाने के तले पर लगा कपड़ा बदलने पर दोनों पक्ष सहमत, फैसला सुरक्षित

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 29 Oct 2025 09:13 PM
ज्ञानवापी के सीलबंद वजूखाने के तले पर लगा कपड़ा बदलने पर दोनों पक्ष सहमत, फैसला सुरक्षित
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वाराणसी. वाराणसी के जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित सीलबंद वजूखाने के ताले पर लगे कपड़े को बदलने के लिए दोनों पक्षों से सहमति लेने के बाद आदेश को 10 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला अदालत ने बुधवार को हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्षों से ज्ञानवापी परिसर स्थित सील बंद वजूखाने के ताले पर लगे कपड़े को बदलने के लिए सहमति ले ली तथा 10 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया.

उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है इसलिए वह स्वयं कोई आदेश जारी नहीं कर सकती. यादव के अनुसार अदालत ने कहा था कि अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो ताले पर लगे कपड़े को बदला जा सकता है.

मई 2022 में अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के दौरान दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र को सील कर दिया गया था. यादव ने बताया कि ताले पर बंधा कपड़ा समय के साथ फट और घिस गया है तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हिंदू पक्ष ने इस वर्ष आठ अगस्त को एक याचिका दायर कर इसे बदलने की अनुमति मांगी थी.

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