CBI को बीरभूम हिंसा मामले में गिरफ्तार चार लोगों की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति मिली

मुंबई. मुंबई की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों की 10 अप्रैल तक की ट्रांजिट रिमांड प्रदान कर दी. इससे पहले दिन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के निवासी बप्पा एस के उर्फ साल मोहम्मद, साबू एस के उर्फ सदरिल एस के, ताज मोहम्मद उर्फ चांद और सिराजुल एस के उर्फ पोल्टू को मुंबई से गिरफ्तार किया.

केंद्रीय एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ”गिरफ्तार आरोपियों को आज न्यायिक अदालत में पेश किया गया और उन्हें 10 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया.” ट्रांजिट रिमांड के तहत किसी जांच एजेंसी को गिरफ्तार व्यक्तियों को दूसरे शहर या राज्य में ले जाने में अनुमति मिलती है. आरोपियों को पश्चिम बंगाल ले जाकर संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा.

सीबीआई को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 21 मार्च को बीरभूम के बोगतुई में हुई हिंसा की जांच सौंपी गई थी. इस घटना में आठ लोगों को जिंदा जला दिया गया था. सीबीआई ने जांच हाथ में लेने के बाद पहली गिरफ्तारी की हैं. जांचकर्ताओं के अनुसार हिंसा के बाद आरोपी तुरंत मुंबई भाग गए थे.

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