
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किये गए कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ ‘ऑनलाइन’ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. सोमवार को जारी एक पत्र में, आयोग ने विशेष कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया. इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम,2000 की धारा 67 शामिल है.
बीएनएस की यह धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किये गए कृत्य को दंडित करने का प्रावधान करती है, जबकि आईटी अधिनियम की उक्त धारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसार के लिए दंड से संबंधित है.
पत्र में इन कानूनों के तहत दिये जाने वाले दंड को रेखांकित किया गया है. इसमें यह उल्लेख किया गया है कि इन अपराधों के लिए पहली बार के अपराधकर्ताओं को तीन साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है.
आयोग ने दिल्ली पुलिस को उक्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और यथाशीघ्र उसे गिरफ्तार करने को कहा है.
आयोग ने यह मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की भी मांग की है और तीन दिन के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने का आग्रह किया है.



