अदालत ने अभिनेता माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दिया आदेश

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता आर. माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कई वेबसाइट और ऑनलाइन मंचों को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या छवियों का अवैध रूप से उपयोग करने से रोक दिया.

उच्च न्यायालय ने कई आरोपियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से माधवन के व्यक्तित्व के गुणों का उपयोग करने से भी रोका और इंटरनेट पर अपलोड की गई कुछ अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह इस मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश पारित करेंगी.

अदालत ने कहा, “सूची में शामिल प्रतिवादी 1, 3 और 4 तथा प्रतिवादी 2 के खिलाफ अश्लीलता के आधार पर विपणन योग्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए.” अभिनेता का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों में से एक ने ‘केसरी 3’ फिल्म का एक फर्जी ट्रेलर बनाया है जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म जल्द ही आने वाली है और माधवन की हैसियत से डीपफेक और एआई-जनित सामग्री पोस्ट की है.

उन्होंने कहा कि अभिनेता ने मुकदमा दायर करने से पहले ही आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सोशल मीडिया मंच से संपर्क किया था.
इसे अदालत के समक्ष प्रतिवेदित किया गया क्योंकि न्यायाधीश ने हाल ही में यह राय व्यक्त की है कि आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को तत्काल हटाने की मांग करने वाले व्यक्तियों को सीधे न्यायिक निषेधाज्ञा का अनुरोध करने से पहले सोशल मीडिया मंच से संपर्क करना चाहिए.

अदालत माधवन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, छवियों और एआई द्वारा उत्पन्न अनुचित और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का अवैध रूप से उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. यह मुकदमा माधववन के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, जिनमें उनका नाम, छवि, रूप, व्यक्तित्व और आवाज शामिल हैं, का प्रतिवादियों द्वारा बिना सहमति के अपने व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने से संबंधित है.

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