बहरीन जाने की अनुमति संबंधी जैकलीन की याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की संलिप्तता वाले 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मंगलवार को जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने अपनी मां से मिलने बहरीन जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है.

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने धनशोधन रोधी जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिस पर उसे 22 दिसंबर तक जवाब देना होगा. उसी दिन अदालत फर्नांडीज की ताजा याचिका पर सुनवाई करेगी. फर्नांडीज 23 दिसंबर से पांच जनवरी तक बहरीन जाना चाहती हैं.
फर्नांडीज मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश हुईं. उन्हें पहले इस साल 31 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ आईफा पुरस्कारों के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी. उच्च न्यायालय ने तब निचली अदालत के आदेश के खिलाफ निदेशालय की अपील को खारिज कर दिया था. निचली अदालत ने जैकलीन को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

धनशोधन के मुख्य मामले में सुनवाई अब छह जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को सुकेश और उसकी पत्नी एवं अभिनेत्री लीना मारिया से जुड़ी 26 कार को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया. एजेंसी ने अदालत में आरोप लगाया है कि अपराध की आय से इन वाहनों को खरीदा गया था.

सुकेश को भी जेल से अदालत में पेश किया गया. अदालत ने 15 नवंबर को जैकलीन को नियमित जमानत दे दी थी. उन्हें मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. निदेशालय ने जांच के संबंध में कई बार अभिनेत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था. उन्हें पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया था.

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