पत्नी की हत्या का दोषी पूर्व सैनिक पैरोल उल्लंघन के 20 साल बाद गिरफ्तार

नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पत्नी की हत्या के दोषी एक पूर्व सैनिक को पैरोल उल्लंघन के 20 साल बाद मध्यप्रदेश में उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दो दशक से अधिक समय तक गिरफ्तारी से बचने के दौरान उसने दूसरी शादी कर ली और उसके चार बच्चे भी हैं।

पुलिस ने एक बयान में बताया कि मध्यप्रदेश के सीधी के मूल निवासी अनिल कुमार तिवारी (58) ने मई 1989 में अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर शव को जला दिया था। उसने इस घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की लेकिन पुलिस जांच में पकड़ा गया और अदालत ने दोषी ठहराते हुए 1989 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2005 में उसे दो सप्ताह की पैरोल दी थी, लेकिन वह पैरोल का उल्लंघन कर फरार हो गया। दो दशक से अधिक समय तक गिरफ्तारी से बचने के बाद, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आखिरकार 12 अप्रैल को तिवारी को उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, भारतीय सेना के आयुध कोर में चालक के तौर पर काम कर चुका तिवारी गिरफ्तारी से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, केवल नकद लेन-देन करता था और बार-बार अपना घर और नौकरी बदलता रहता था।

पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) आदित्य गौतम ने कहा, ‘‘नवंबर 2005 में तिवारी को दो सप्ताह की पैरोल मिली थी लेकिन पैरोल की समय अवधि पूरी होने के बाद वह जेल नहीं लौटा और फरार हो गया। गौतम ने बताया कि अपराध शाखा ने उसका पता लगाने के लिए एक विशेष टीम बनाई। सूचना से पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और बाद में मध्यप्रदेश के सीधी में अपने पैतृक गांव में मौजूद है। टीम ने सूचना को पुख्ता किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया।’’

पूछताछ के दौरान तिवारी ने खुलासा किया कि वह लगातार ठिकाने बदलता रहता था, विभिन्न शहरों में चालक के तौर पर काम करता था और यह सुनिश्चित करता था कि कोई डिजिटल लेन-देन का सबूत न रहे। पुलिस ने कहा कि उसने दोबारा शादी करने की बात भी कबूल की है और दूसरी शादी से उसके चार बच्चे हैं।

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