उच्च न्यायालय ने विभिन्न वेबसाइट को शाहरुख अभिनीत फिल्म ‘जवान’ की सामग्री का उपयोग करने से रोका

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न वेबसाइट और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘‘जवान’’ से संबंधित किसी भी चित्र, गाने, आॅडियो और वीडियो क्लिप को उचित लाइसेंस के बिना प्रर्दिशत करने या उपयोग करने पर रोक लगा दी है.

उच्च न्यायालय ने यूट्यूब, ट्विटर और रेडिट को फिल्म निर्माता कंपनी ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा संर्दिभत सभी उल्लंघनकारी सामग्री और क्लिप को तुरंत रोकने और हटाने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने कहा कि प्रतिवादियों समेत सभी अन्य लोगों के वादी से उचित लाइसेंस के बिना फिल्म ‘‘जवान’’ या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित आॅडियो या वीडियो क्लिप, गाने, रिकॉर्डिंग या अन्य सामग्री के किसी भी रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाती है.

अदालत का अंतरिम आदेश फिल्म निर्माता कंपनी की उस याचिका पर आया है जिसमें विभिन्न वेबसाइट और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं एवं अन्य पर फिल्म ‘‘जवान’’ से संबंधित सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है. आरोप है कि फिल्म के क्लिप और चित्र पहले से ही इंटरनेट पर विभिन्न मंचों पर उपलब्ध हैं जबकि फिल्म के किसी भी हिस्से को प्रसारित या इस्तेमाल करने के लिए अब तक किसी संस्था को वादी द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है. यह फिल्म दो जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को समन जारी किया और मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई के लिए सूचीबद्ध की.

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