जम्मू कश्मीर: भूमि धोखाधड़ी मामले में कारोबारी, सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और एक व्यापारी से जुड़े भूमि धोखाधड़ी के एक मामले में यहां आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने 2022 में रणबीर दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दर्ज एक मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक, श्रीनगर की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

उन्होंने बताया कि यहां बुचपोरा के उमरहैर इलाके के निवासी व्यवसायी हबीबुल्लाह भट, ब्रेन निशात के निवासी सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार मोहम्मद रजब रेशी और गांदरबल के लार निवासी तत्कालीन पटवारी (राजस्व अधिकारी) सैयद खुर्शीद अहमद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शहर के ईदगाह इलाके के जूनिमार क्षेत्र में 10 मरला जमीन को धोखाधड़ी से आरोपी लाभार्थी (भट) के नाम म्यूटेशन (जमीन के रिकॉर्ड में नाम बदलना) कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि जांच के आदेश दिए गए और जांच के दौरान पता चला कि संबंधित उप-पंजीयक द्वारा ऐसा कोई विक्रय विलेख पंजीकृत नहीं किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि भट्ट ने तत्कालीन पटवारी और नायब तहसीलदार के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की तथा एक गैर-मौजूद बिक्री दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी से नामांतरण प्रविष्टियां दर्ज कीं।

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