न्यायाधीश ने इंजीनियर रशीद के खिलाफ मामला सांसद/विधायक अदालत में भेजने की सिफारिश की

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित उस मामले को सांसदों/विधायकों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया, जिसके आरोपियों में से एक इंजीनियर रशीद अब लोकसभा सदस्य हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने मुकदमे से संबंधित फाइल जिला न्यायाधीश को भेज दी, जो संभवत: 25 नवंबर को इसकी सुनवाई करेंगे. न्यायाधीश सिंह को रशीद की नियमित जमानत के अनुरोध वाली अर्जी पर भी आदेश पारित करना था. रशीद हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं. वह 2017 में आतंकवाद के वित्त-पोषण के मामले में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा 2019 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

एनआईए और ईडी द्वारा दर्ज किए गए दोनों मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य शामिल हैं. एनआईए की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया. एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ “सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने” और कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की.

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