मप्र उच्च न्यायालय का शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश, परिजनों को हत्या का शक

जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परिजनों द्वारा हत्या का संदेह जताए जाने के बाद एक व्यक्ति के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पारित किए गए आदेश में बालाघाट पुलिस को व्यक्ति के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। इस साल सितंबर में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव में शव फंदे से लटका हुआ पाया गया था और बाद में शव दफना दिया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मामले के संबंधित जांच अधिकारी दफन स्थल पर जाएंगे और अपीलकर्ताओं की मौजूदगी में शव को बाहर निकालेंगे। इसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस संबंध में रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।’’

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के. कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने इस निर्देश के साथ अपील का निपटारा किया। अपीलकर्ता के वकील शशांक शेखर ने बताया कि मृतक शिव प्रसाद साहू की नाबालिग बेटी लालेश्वरी साहू और सास रमौतिन बाई ने चार अक्टूबर के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की थी, पीठ ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी।

वकील ने बताया कि परिवार के सदस्यों को संदेह है कि शिव प्रसाद साहू की हत्या की गई है और सच्चाई जानने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रेलवाही के बीजाटोला गांव के निकट वन क्षेत्र में साहू का शव लटका हुआ पाया गया था।

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