मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘किंगडम’ के प्रदर्शन पर डीजीपी को नोटिस जारी करने का दिया आदेश

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल फिल्म ‘किंगडम’ के प्रदर्शन से संबंधित याचिका पर तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक, चेन्नई और कोयंबटूर के पुलिस आयुक्तों तथा राजनीतिक दल नाम तमिलर काची (एनटीके) के मुख्य समन्वयक सीमन को बुधवार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने मेसर्स एसएसआई प्रोडक्शन द्वारा दायर याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है.

याचिका में पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे सिनेमाघरों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करें ताकि फिल्म ‘किंगडम’ का शांतिपूर्ण और निर्बाध प्रदर्शन हो सके. साथ ही, सीमन और उनके समर्थकों को फिल्म के वैध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से रोका जाए.

अपनी याचिका में एसएसआई प्रोडक्शन ने कहा कि उसने हाल ही में ‘किंगडम’ नामक फिल्म के तमिलनाडु थियेटर अधिकार हासिल किए हैं, जिसे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा यू/ए के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है. फिल्म का निर्देशन गौतम तिन्ननुरी ने किया और इसका निर्माण सीथारा एंटरटेनमेंट्स ने किया है. इसमें मुख्य अभिनेता विजय देवरकोंडा हैं.

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 4 अगस्त को सीमन ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर एक सार्वजनिक बयान जारी कर इस फिल्म की रिलीज का विरोध किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसमें तमिल ईलम मुद्दे को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है. साथ ही, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर फिल्म वापस नहीं ली गई तो वे सिनेमाघरों का घेराव करेंगे और फिल्म की स्क्रीनिंग को जबरन रोकेंगे.

यह धमकी प्रिंट और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई है और इससे थिएटर मालिकों और कर्मचारियों में भय व्याप्त है. वहीं, याचिकाकर्ता ने कहा कि यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी तरह से तमिल ईलम मुद्दे से जुड़ी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती. कुछ सिनेमाघर मालिकों ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने के डर से फिल्म का प्रदर्शन जारी रखने में पहले ही आशंका और अनिच्छा व्यक्त की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि सीमन के सार्वजनिक बयान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोयंबटूर और चेन्नई के थिएटर मालिकों को पत्र भेजा.

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