नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल जेल की सजा

ग्रेटर नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को बृहस्पतिवार को 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया गौतम बुद्ध नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2020 में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को बृहस्पतिवार को 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई तथा 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विकास नागर ने की।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि नोएडा के फेज-3 थाने में वर्ष 2020 में पीड़ित पक्ष ने आरोपी जुगनू उर्फ अली उल्लाह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जो मूल रूप से गाजीपुर जिले में गंगोली का निवासी है।

पीड़ित पक्ष के मुताबिक, आरोपी उनके पड़ोस में रहता था और वह उनकी 12 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और बच्ची को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी जुगनू को दोषी ठहराया और दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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