सांसद इंजीनियर रशीद ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया

नयी दिल्ली. संसद सत्र में भाग लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकी वित्त पोषण मामले में अंतरिम जमानत हासिल करने के लिए सोमवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव से रशीद ने अंतरिम जमानत दिये जाने का आग्रह किया जिसके बाद अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा.

तिहाड़ जेल से ऑनलाइन तरीके से अदालत में पेश हुए इंजीनियर रशीद ने कहा, ”मुझे लोगों ने चुना है. मुझे पिछले सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई. मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे अंतरिम जमानत दी जाए.” सुनवाई के दौरान रशीद और एनआईए के वकील ने संयुक्त रूप से मांग की कि मामले की सुनवाई इसी अदालत में ही की जाये और इसे किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित न किया जाये.

न्यायाधीश एक विशेष अदालत द्वारा अनुशंसित मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जिला न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले को सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए निर्दष्टि विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दें, क्योंकि रशीद अब संसद सदस्य हैं. विशेष अदालत ने रशीद की उस याचिका को भी जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया जिसमें नियमित जमानत दिये जाने का आग्रह किया गया है.

एनआईए द्वारा दर्ज मामले और रशीद की नियमित जमानत याचिका के अलावा, विशेष न्यायाधीश ने धनशोधन से संबंधित एक मामले को भी विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की सिफारिश की. जिला अदालत 27 नवंबर को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी. रशीद लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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