मुठभेड़ मामले में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

सहारनपुर. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र के एक गांव में हुये कथित मुठभेड़ में एक युवक के मारे जाने के संबंध में उच्­च न्­यायालय के निर्देश पर स्थानीय अदालत के आदेशानुसार तीन पुलिस उप निरीक्षकों समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज करने की जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक (देहात) सूरज राय ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत के आदेश पर 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुसार, पांच सितंबर 2021 को देवबंद थाना क्षेत्र के थीथकी गांव में पुलिस और कथित गौ तस्करों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रात के समय में गौ तस्करों द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई थी.

एक अधिकारी ने बताया कि जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर जीशान हैदर (42) के पैर में गोली लगी थी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे उपचार के लिये जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई थी. अधिकारी के मुताबिक, जीशान की मौत को लेकर उसके परिजनों और गांव वालों में भारी नाराजगी थी, क्योंकि उनका कहना था कि वह (जीशान) एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था और उसे गोकशी के फर्जी मामले में फंसाया गया था.

मृतक की पत्नी अफरोज बेगम ने अदालत में पुलिस पर जीशान की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी और मुख्­यमंत्री से भी ऑनलाइन शिकायत की थी. अफरोज ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि पांच सितंबर को वह अपने पति के साथ घर पर ही थी, तभी पुलिस ने फोन करके जीशान को पूछताछ के नाम पर बुलाया था.

उसने कहा था कि बाद में खबर मिली कि जीशान के पैर में गोली लगी है और जब परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे तो जीशान की मौत हो चुकी थी. अफरोज के अधिवक्ता चौधरी जांनिसार अहमद ने पीटीआई-भाषा को बताया कि करीब एक वर्ष से वादी की शिकायत स्­थानीय प्रशासन और अदालत में लंबित पड़ी थी, और जब इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हमने उच्­च न्­यायालय से गुहार लगाई.

अहमद ने बताया कि उच्­च न्­यायालय ने स्थानीय अदालत को निर्देश दिया कि इस लंबित मामले में कार्यवाही की जाये. उन्होंने कहा कि उसी का यह परिणाम रहा कि स्थानीय न्यायालय द्वारा इस मामले में तेजी से कार्यवाही हुई और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है.

इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) अनिल कुमार ने उप निरीक्षक ओमवीर सिंह, यशपाल सिंह व असगर अली, मुख्य आरक्षी कुंवर भरत, प्रमोद कुमार, विपिन कुमार व सुखपाल सिंह और आरक्षी राजवीर सिंह, देवेंद्र, नीटू यादव, अंकित कुमार, बृजेश कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं और 24 घंटे के भीतर आख्या तलब की.

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