न्यूजक्लिक मामला : प्रबीर पुरकायस्थ एक दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन विभाग(एचआर) के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में एक दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. समाचार पोर्टल के खिलाफ आरोप है कि उसने चीन के समर्थन में दुष्पचार के लिए पैसे लिए थे.

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया. इससे पहले, हिरासत में दिल्ली पुलिस द्वारा पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गत तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.

अदालत ने 25 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को दूसरी बार उनकी रिमांड दी थी. उससे पहले आरोपियों की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने पुलिस रिमांड संबंधी याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि इसमें कोई नया आधार नहीं है. लेकिन अदालत ने उनकी दलील को अस्वीकार कर दिया. प्राथमिकी के मुताबिक, ‘न्यूजक्लिक’ को ‘भारत की संप्रभुता को बाधित करने’ और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से बड़े पैमाने पर धन मिला था.

समाचार पोर्टल पर यह भी आरोप है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नाम के एक समूह के साथ साजिश रची थी. तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए. न्यूजक्लिक के कार्यालयों और पोर्टल से जुड़े पत्रकारों के आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. उसके बाद नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की गई थी.

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