वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार, अपील के लिए जमानत मिली

विल्लुपुरम: तमिलनाडु में विल्लुपुरम की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी राजेश दास को एक महिला अधीनस्थ अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है।

दास पर महिला पुलिस अधीक्षक ने 2021 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) पद पर कार्यरत थे। इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने राजेश दास को पदावनत करते हुए निलंबित कर दिया था।

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