
ठाणे. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक अदालत ने नवी मुंबई के उरण में 20 वर्षीय एक युवती की हत्या के आरोपी को बुधवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इससे पहले, अधिकारियों ने बताया था कि पुलिस ने आरोपी दाऊद शेख के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप भी दर्ज किये हैं. आरोपी को मंगलवार सुबह पड़ोसी राज्य कर्नाटक के गुलबर्ग स्थित शाहपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”कर्नाटक में गिरफ्तारी के बाद उसे मंगलवार रात नवी मुंबई लाया गया. वह अभी नवी मुंबई के बेलापुर में पुलिस की हिरासत में है.” उन्होंने बताया कि शेख को बुधवार को पनवेल सत्र अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया, ”पुलिस ने शेख के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी आरोप जोड़ दिए हैं.” युवती के माता-पिता ने 25 जुलाई को पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद, शनिवार सुबह उसका शव बरामद किया गया. पुलिस ने पहले बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पीड़िता की मौत चाकू के कई वार के कारण होने की पुष्टि हुई है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आरोपी का पता लगाने के लिए आठ दल गठित किये गए थे. कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शेख को गिरफ्तार किया.
पुलिस के अनुसार, आरोपी कुछ समय तक उरण में ही छिपा रहा, लेकिन पीड़िता के पिता द्वारा उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद वह कर्नाटक भाग गया और 2019 में उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी पड़ोसी राज्य में वाहन चालक काम करता था और पीड़िता उसके संपर्क में थी.
उसने बताया कि दोनों के बीच कहासुनी होने के कारण वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन अपराध के असल कारणों की जांच की जा रही है.



