इमरान खान: बॉम्बे हाई कोर्ट 26 अक्टूबर को करेगा याचिका पर सुनवाई, 28 तक भारत छोड़ने का मिला नोटिस

अभिनेता इमरान खान ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत 26 अक्टूबर 2026 को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है।
Author: www.navabharat.news
UPDATED: Tue, 20 Oct 2026 08:59 AM
इमरान खान: बॉम्बे हाई कोर्ट 26 अक्टूबर को करेगा याचिका पर सुनवाई, 28 तक भारत छोड़ने का मिला नोटिस
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इमरान खान: आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 26 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करेगा। अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।

इस प्रदर्शन के दौरान इमरान खान और लेखा के वहां मौजूद होने की खबर सामने आई थी। मुंबई पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया। अभिनेता ने इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख किया है।

26 अक्टूबर को होगी याचिका पर सुनवाई

सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में इमरान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया और अदालत को बताया कि पुलिस के नोटिस के अनुसार अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ना है।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें याचिका की प्रति सोमवार सुबह ही मिली थी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की।

अदालत ने इमरान खान के आपराधिक रिकॉर्ड पर पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला भी लंबित है। इस पर उनके वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि अभिनेता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनके खिलाफ न तो कोई मामला दर्ज है और न ही कोई मुकदमा लंबित है। ये दावे अभिनेता की ओर से अदालत में रखे गए पक्ष का हिस्सा हैं।

वकील ने यह भी बताया कि इमरान खान दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। उनके अनुसार, अभिनेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे थे और आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि, कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

क्या है इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस देने का मामला?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है। इसी आधार पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर भाग लेने को लेकर इमिग्रेशन कानून के तहत कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की है।

पुलिस ने अभिनेता को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। इमरान खान ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। अब 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में इस मामले से जुड़े कानूनी पक्षों पर विचार किया जाएगा। अदालत का फैसला आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अदालत की सुनवाई पर रहेंगी नजरें

इमरान खान की याचिका पर सुनवाई ऐसे समय में हो रही है, जब उनके पास भारत छोड़ने के नोटिस में दी गई समयसीमा समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। अभिनेता की ओर से नोटिस को चुनौती दी गई है, जबकि केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। अब सभी की नजरें 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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