कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था नियंत्रित करने जिले में धारा 144 जारी…

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Wed, 11 Oct 2023 11:32 AM
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था नियंत्रित करने जिले में धारा 144 जारी…
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गरियाबंद: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश छिकारा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए जिले में कानून व्यवस्था नियंत्रित करने धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 की अधिसूचना हो चुकी है, जिसके अनुसार जिले में विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान 17 नवंबर एवं मतगणना 3 दिसंबर को नियत है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 संबंधी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निर्भीकता पूर्वक करने के लिए जिला गरियाबंद के ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का है।

गरियाबंद जिला आदिवासी बाहुल्य है। विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर चुनाव सामग्री, मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर भय के निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है कि चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जावे, ताकि चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। इसी अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन 2023 के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

1जारी आदेश अनुसार 5 दिसंबर 2023 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस भी नहीं निकाला जायेगा। इसके साथ ही जिला कार्यालय परिसर एवं जिले के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 54 राजिम एवं 55 बिंद्रानवागढ़ के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।

ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक-गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी डंडा, अस्त्र शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही चलने के लिए किसी को भी प्रेरित किया जाएगा किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जायेगा।

यह आदेश गरियाबंद जिले की सामान्य जनता को संबोधित किया गया है और दण्ड प्रक्रिया की धारा 144(2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया गया है। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देते हुए नोटिस दिया जाना संभव नहीं हो रहा है। यह आदेश 09 अक्टूबर से लागू हो चुका है, जो कि 5 दिसंबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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