बेंगलुरु की अदालत ने पीएसआई घोटाले के दो आरोपियों को जमानत दी

बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआई) घोटाले में आरोपी दो अर्भ्यिथयों को जमानत दे दी है। अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र अदालत ने आरोपी एस जगरूथ और रचना हनुमंथ को शुक्रवार को जमानत दे दी। उनकी ओर से जमानत अर्जी क्रमश: 14 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को दायर की गई थी।

मामले में अहम दलील यह थी कि आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है तथा उन्हें जेल में और अधिक रखने की जरूरत नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एम एस श्यामसुंदर ने आरोपियों की पैरवी की। जगरूथ दो जुलाई से और रचना 28 अगस्त से हिरासत में थी।
पीएसआई भर्ती सूची में रचना को महिला वर्ग में पहला स्थान मिला था जबकि जगरूथ को चौथा स्थान मिला था।

निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिकाएं पहले खारिज कर दी थीं। रचना और जगरूथ ने इस घोटाले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ 30 अप्रैल को किए गए पीएसआई अर्भ्यिथयों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद, हाई ग्राउंड्स पुलिस ने अन्य लोगों के साथ प्राथमिकी में दोनों को नामजद किया।

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