चारा घोटाला: लालू यादव की अपील पर आज से रोजाना सुनवाई, देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट करेगा फैसला

आरसी 64ए/1996 मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी साढ़े तीन साल की सजा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मंगलवार से डे-टू-डे हियरिंग
Author: www.navabharat.news
UPDATED: Tue, 27 Oct 2026 09:44 AM
चारा घोटाला: लालू यादव की अपील पर आज से रोजाना सुनवाई, देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट करेगा फैसला
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रांची/पटना। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 से रोजाना नियमित सुनवाई शुरू होगी।

जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुनवाई

उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सोमवार को इस मामले में आंशिक सुनवाई की थी। इसी दौरान उन्होंने बताया कि मंगलवार से चारा घोटाले के आरसी 64ए/1996 से संबंधित अपील याचिका पर रोजाना सुनवाई की जाएगी।

देवघर कोषागार से अवैध निकासी का मामला

चारा घोटाले से जुड़ा यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है।

पेपर बुक तैयार करना जरूरी

पिछली सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं और सीबीआई के अधिवक्ताओं ने अदालत में संयुक्त रूप से अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों ने कहा था कि अंतिम बहस शुरू होने से पहले पेपर बुक तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।

निचली अदालत का रिकॉर्ड बेहद विशाल

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पाया कि इस मामले से जुड़ा निचली अदालत का रिकॉर्ड काफी बड़ा है। रिकॉर्ड विशाल होने के कारण उसकी हार्ड कॉपी सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अब अपील पर नियमित रूप से सुनवाई करने की व्यवस्था दी है।

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