अदालत ने आफताब की हिरासत और चार दिन बढ़ाई, पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दी

आफताब ने अदालत के समक्ष श्रद्धा की हत्या की बात कभी स्वीकार नहीं की है : वकील

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने अपनी 27 वर्षीय ‘लिव इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की पुलिस हिरासत मंगलवार को और चार दिन के लिए बढ़ा दी जबकि एक अन्य अदालत ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी इजाजत दे दी.  पूनावाला की पांच दिनों की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी.

वहीं, बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक, पूनावाला ने अदालत को बताया कि उसने ‘‘क्षणिक आवेश’’ में आकर वारदात को अंजाम दिया. उसने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों के मद्देनजर, इस अदालत की यह राय है कि मामले में जांच के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाई जाए. तदनुसार, आरोपी को 26 नवंबर तक चार दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाता है.’’ न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सूचित किया है कि कि कुछ धार्मिक संगठन या असामाजिक तत्व आरोपी पर हमला कर सकते हैं इसलिए उसे साकेत जिला अदालत के हवालात में पेश किया जा सकता है.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आईओ से प्राप्त अनुरोध पर और आरोपी की सुरक्षित पेशी सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह साढ़े नौ बजे साकेत न्यायालय परिसर के हवालात में मौजूदा कार्यवाही की गई है.’’ अदालत ने आरोपी को वकील अविनाया कुमार द्वारा उपलब्ध कराई गई कानूनी सहायता पर संतुष्टि जताई. अदालत ने कहा कि पूनावाला की पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए पेश आवेदन में आईओ ने कहा कि मृतका श्रद्धा वालकर के जबड़े सहित शरीर के कुछ और अंग 20 नवंबर को एक जंगल से बरामद किए गए थे.

अदालत ने कहा कि आईओ ने इस आधार पर भी पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया कि आरोपी द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर शरीर के और अंग या हड्डियां और वारदात में इस्तोल हथियार बरामद किए जा सकते हैं. इसने कहा कि यह भी बताया गया है कि आरोपी के घर से एक नक्शा मिला है जो तलाश अभियान और हिरासत में पूछताछ में सहायक हो सकता है.

वहीं, एक अन्य अदालत की न्यायाधीश विजयश्री राठौर ने पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आवेदन को अनुमति प्रदान की.
गौरतलब है कि आफताब (28) को 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में किराये के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने कहा था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए जिसे उसने घर में 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में कई दिनों तक फेंकता रहा.

आफताब ने अदालत के समक्ष श्रद्धा की हत्या की बात कभी स्वीकार नहीं की है : वकील
आफताब अमीन पूनावाला के वकील ने मंगलवार को दावा किया कि पूनावाला ने अदालत के समक्ष अपनी ‘लिव इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या करने की बात अभी तक स्वीकार नहीं की है. पूनावाला के वकील अविनाश कुमार ने कहा, ‘‘मैंने आज पूनावाला से पांच-सात मिनट बात की. सुबह जब मैंने उससे बात की तो वह तनावमुक्त और बेहद आत्मविश्वास में दिखा. उसने आक्रामकता का कोई लक्षण नहीं दर्शाया.’’ वकील ने कहा कि जब उन्होंने पूनावाला से पूछा कि क्या वह मामले में कानूनी कार्यवाही का पालन करने में सक्षम है और क्या वह बचाव पक्ष से संतुष्ट हैं, तो उसने ‘‘हां’’ में जवाब दिया.

कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘उसने कभी भी अदालत में यह स्वीकार नहीं किया कि उसने वालकर की हत्या की थी.’’ यह पुलिस के इस दावे के विपरीत है कि पूनावाला ने वालकर की हत्या करने और उसके शरीर के अंगों को विभिन्न स्थानों पर फेंकने की बात स्वीकार की है.

कुमार ने कहा कि पूनावाला का परिवार सामने आने से डर रहा है और वे मामले के थोड़ा शांत होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘जो कुछ हुआ उसके बाद वे डरे हुए हैं और फिलहाल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं. यहां तक कि मैं भी अभी तक उनसे नहीं मिल पाया हूं. मैं पूनावाला के परिवार से संपर्क करने के लिए अदालत में एक याचिका दायर करने की भी योजना बना रहा हूं.’’

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