268 लाख रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में दोषी को पांच साल कैद, 20 लाख का जुर्माना

आइजोल: आइजोल की एक विशेष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 45 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक फर्म में 268 लाख रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में सह-आरोपी मुस्तकुर रहमान पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पिछले सप्ताह, विशेष न्यायाधीश एचटीसी लालंिरचन ने रहमान को धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी ठहराया था। अदालत ने सोमवार को सजा का ऐलान किया। गुवाहाटी के रहने वाले रहमान ने सरकार के स्वामित्व वाली ‘मिजोरम कृषि विपणन निगम’ (एमएएमसीओ) में एक सलाहकार के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया था।

पुलिस ने रहमान और एमएमसीओ के पूर्व प्रबंध निदेशक व सह-आरोपी लालरेमथांगा को वर्ष 2015 में 268 लाख रुपये की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। लालरेमथांगा को इसी अदालत ने पिछले साल नवंबर में दोषी ठहराया था और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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