उच्च न्यायालय ने ईवीएम तोड़फोड़ मामले में वाईएसआर कांग्रेस विधायक को अंतरिम राहत दी

अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ईवीएम क्षतिग्रस्त करने के मामले में माचेर्ला से वाईएसआर कांग्रेस के ‘फरार’ विधायक रामकृष्णा रेड्डी को छह जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। अदालत ने यह फैसला विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार होने सहित विभिन्न कारणों के आधार पर दिया।

माचेर्ला से वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार रेड्डी पर आरोप है कि वह 13 मई को मतदान के दिन मतदान केंद्र संख्या 202 में दाखिल हुए और ईवीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित किए गए वेब कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, जिससे उनकी पहचान तस्वीरों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर हुई।

उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा का आदेश रेड्डी की याचिका पर बृहस्पतिवार रात को पारित किया। रेड्डी ने गिरफ्तारी से संरक्षण देने की गुहार लगाई थी। अदालत ने विधायक की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि उम्मीदवार होने के नाते चार जून को मतगणना के दिन उनकी मतगणना स्थल पर उपस्थिति आवश्यक है और उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी।

अदालत ने कई पाबंदियों के साथ जारी आदेश में कहा, ‘‘यह अदालत याचिकाकर्ता (रेड्डी) को अगली सुनवाई, छह जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने को इच्छुक है।’’ रेड्डी के वकील ने दलील दी कि चार जून को मतगणना के दिन चुनाव एजेंट की नियुक्ति और मतगणना प्रक्रिया की ‘निगरानी’ के लिए विधायक की उपस्थति की जरूरत है।

हालांकि, अदालत ने रेड्डी को किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न होने या उनपर लगे कथित आरोप को न दोहराने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि वह जिले (पलनाडु) में कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न करें।

अदालत ने आदेश दिया कि रेड्डी अगली सुनवाई तक अपने संसदीय क्षेत्र नरसारोपेटा में ही रहेंगे, लेकिन भौगोलिक रूप से लोकसभा क्षेत्र के बाहर मतगणना स्थल होने पर वह वहां जा सकते हैं। इस बीच, एक अधिकारी ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आंध्र प्रदेश पुलिस को अबतक पता नहीं है कि विधायक कहां पर हैं।

अदालत ने आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा को कहा कि वह पुलिस को निर्देश दें कि गिरफ्तारी से सरंक्षण की अवधि के दौरान पुलिस रेड्डी की गतिविधि पर पूरी तरह से निगरानी रखे।

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